रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में मंगलवार को अदालत अपना फैसला सुना सकती है. योगेंद्र साव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में सूचक ने भी कहा है कि घटनास्थल पर योगेंद्र साव मौजूद नहीं थे. वहीं करीब साढ़े तीन साल से वे जेल में बंद हैं. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया गया. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि एनटीपीसी के खनन के विरोध में ग्रामीण सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई थी. जिसके बाद इन्हें भी मामले में आरोपित बनाया गया है.
रिपोर्ट- प्रोजेश