Indian Railways New Rules: बिना टिकट यात्रा पर ₹500 जुर्माना, महिला कोच में सफर करने पर ₹2500 तक Fine

भारतीय रेलवे ने 13 साल बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम ₹500 जुर्माना, महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत सफर पर ₹2500 तक दंड का प्रावधान।


Indian Railways New Rules नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रेलवे अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ‘जन विश्वास अधिनियम, 2026’ के तहत रेलवे एक्ट, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करते हुए कई अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था देशभर में लागू हो चुकी है।

Indian Railways New Rules:बिना टिकट यात्रा करना अब पड़ेगा महंगा

रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे यात्रा का पूरा किराया और उसके बराबर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना देना अनिवार्य होगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।


Key Highlights:

  • रेलवे ने 13 साल बाद दंड संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया।

  • बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया।

  • महिला आरक्षित कोच, सीट या बर्थ पर अनधिकृत सफर करने पर 2500 रुपये तक जुर्माना।

  • अनधिकृत हॉकिंग और भीख मांगने पर 2000 रुपये तक का दंड।

  • प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाने पर कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना।


Indian Railways New Rules:महिला आरक्षित कोच में सफर करने पर सख्त कार्रवाई

महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने महिला आरक्षित बोगी, सीट या बर्थ पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ कड़ा प्रावधान किया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे का मानना है कि इससे महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का माहौल मिलेगा।

Indian Railways New Rules:इन उल्लंघनों पर भी बढ़ी सख्ती

रेलवे द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा यात्री को यात्रा किराया और न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना भी देना होगा।

अनधिकृत रूप से हॉकिंग करने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।

ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में नशे की हालत में उपद्रव करने अथवा गाली-गलौज करने वालों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे यात्रियों को ट्रेन या स्टेशन से बाहर भी किया जा सकता है।

वहीं खतरनाक या प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के लिए भी रेलवे ने कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में कम से कम 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

Indian Railways New Rules:यात्रियों में अनुशासन और सुरक्षा बढ़ाने की पहल

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना और बिना टिकट यात्रा जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाना है। नए नियमों के लागू होने के बाद रेलवे देशभर में सघन जांच अभियान भी चला रहा है।

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