डिजिटल डेस्क । तीन नए कानूनों का यूपी में पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण का काम मार्च तक पूरा करने का निर्देश। देश में लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण यूपी में सभी पुलिस अफसरों को मार्च, 2025 तक पूर्ण कराने का निर्देश जारी हुआ है। यह निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं।
इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग नए कानून के अनुपालन के लिए जरूरी सभी उपकरणों की खरीद का काम भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने को कहा है।
यूपी में 99 फीसदी इंस्पेक्टर तीन नए कानूनों के संबंध में हुए प्रशिक्षित
जुलाई, 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश देने के साथ ही अभी तक की प्रगति के संबंधी तथ्यात्मक फीडबैक भी लिया।

अधिकारियों ने सीएम को तथ्यपरक ब्योरा देने के बताया कि – ‘…अब तक प्रदेश में 99 प्रतिशत इंस्पेक्टरों (निरीक्षकों), 95 प्रतिशत सब-इंस्पेक्टरों (उपनिरीक्षकों) और 74 प्रतिशत हेड कांस्टेबल-कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खास बात यह कि यूपी में सभी आईपीएस, पीपीएस, प्रभारी निरीक्षक-थानाध्यक्षों और टेक्निकल स्टाफ को तीन नये कानूनों के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत प्रशिक्षित किया जा चुका है’।

तीन नए कानूनों का प्रशिक्षण और इस संबंधी उपकरणों की खरीद मार्च 2025 तक पूरा करने का आदेश
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लागू हुए तीन नये कानूनों के सम्बन्ध में उपकरणों के लगातार जारी क्रय की जानकारी ली। सीएम योगी ने उपकरणों की क्रय प्रक्रिया में तेजी लाने तथा मार्च, 2025 तक क्रय प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
साथ ही सीएम योगी ने कहा कि नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी उपकरणों की उपलब्धता के दृष्टिगत इन्हें यथाशीघ्र क्रय कर लिया जाए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को नये आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण मार्च, 2025 तक पूर्ण कराने का आदेश भी दिया है।

सीएम योगी का निर्देश- तीन नए कानूनों के बारे में व्यापक जनजागरूकता पर भी हो काम…
सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीन नए कानूनों के बारे में व्यापक जनजागरूकता पर भी काम करने के लिए पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है।
सीएम योगी ने लखनऊ में कहा कि – ‘…नये कानूनों के बारे में व्यापक जनजागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ-2025 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में वहां नये कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगायी जाए।
…इसके अलावा, छोटे-छोटे वीडियो के जरिये श्रद्धालुओं को नये कानूनों की खूबियों के बारे में बताया जाए। विशेष उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए। विगत कुछ दिनों में उल्लेखनीय दण्ड के प्रकरण, जिनमें कम से कम समय में अपराधियों को सजा दिलायी गयी, उनका प्रचार-प्रसार किया जाए.।
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