रांची. जमीन घोटाला मामले के आरोपी अफसर अली को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी अफसर अली की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 14 अप्रैल 2023 से जेल में बंद है। मामले में अभी तक आरोप गठित नहीं हुआ है। ट्रायल में देरी हो रही है। इसलिए जमानत प्रदान किया जाए।
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जमीन घोटाला मामला
मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, व्यवसाई विष्णु अग्रवाल, अफसर अली समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।