झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 332 डीएसपी की पुरानी वरीयता सूची रद्द कर दी गई। जेपीएससी परीक्षा के अंकों के आधार पर नई सूची जारी की गई है जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी।
Jharkhand HC Order: रांची: झारखंड हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद राज्य के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 332 डीएसपी (Deputy Superintendent of Police) की पुरानी वरीयता सूची रद्द कर दी है। अब नई वरीयता सूची जेपीएससी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है। यह सूची 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को जारी की गई और इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।
Jharkhand HC Order:
यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट में दायर दो रिट याचिकाओं – W.P.(S) No. 2297/2020 और W.P.(S) No. 5026/2021 के संदर्भ में की गई है। इन याचिकाओं पर 28 जुलाई 2025 को पारित आदेश में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वरीयता सूची को पुनः निर्धारित किया जाए।
Key Highlights:
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 332 डीएसपी की पुरानी वरीयता सूची रद्द।
जेपीएससी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नई सूची जारी।
यह सूची गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 31 अक्टूबर को प्रकाशित की।
नई वरीयता सूची 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।
कार्रवाई W.P.(S) No. 2297/2020 और 5026/2021 की रिट याचिकाओं पर कोर्ट आदेश के बाद।
डीएसपी की पदोन्नति और सेवा लाभ अब अंकों आधारित वरीयता पर निर्भर होंगे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि विभाग को सभी याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अधिकारियों की वरीयता 11 सितंबर 2010 (वास्तव में 01 जुलाई 2010) के विज्ञापन के तहत आयोजित जेपीएससी परीक्षा के अंकों के अनुसार तय करनी होगी।
इस आदेश के बाद विभाग ने पुरानी वरीयता सूची को निरस्त करते हुए संशोधित सूची जारी की है। नई सूची में डीएसपी की पदोन्नति, वेतनमान और सेवा लाभ पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा।
Jharkhand HC Order:
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि इससे कुछ अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति क्रम में बदलाव की संभावना है, जिससे विभागीय पुनर्समीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग द्वारा जारी यह संशोधित सूची अब राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है, और संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रति उनके कार्यालयों को भेजी जा चुकी है।
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