रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जेएसएमडीसी) में नियमित नियुक्ति के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने 2007 में दिए गए आदेश का पालन न करने पर मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जेएसएमडीसी में नियमित नियुक्ति के निर्देश के बावजूद, अब तक खान निदेशक को ही एमडी का प्रभार सौंपा गया है।
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।