झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा के क्वैशिंग याचिका खारिज की, ट्रायल होगा जारी

झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा की क्वैशिंग याचिका खारिज कर दी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला केस में अब ट्रायल चलेगा।


रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान कोड़ा की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दिया गया।

झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा के क्वैशिंग याचिका खारिज की, ट्रायल होगा जारी
झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा के क्वैशिंग याचिका खारिज की, ट्रायल होगा जारी

Key Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका खारिज की।

  • राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले मामले में चलेगा ट्रायल।

  • सीबीआई का आरोप: पद का दुरुपयोग कर 11.40 करोड़ की रिश्वत ली गई।

  • कंपनी को छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का टेंडर देने का आरोप।


झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआई और प्रार्थी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डिस्चार्ज के चरण में साध्य की स्वीकार्यता या मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले में स्थापित सिद्धांत का हवाला देते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत में मुकदमे को जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।

इससे पहले, झारखंड हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर ट्रायल पर रोक लगाई थी। लेकिन अब आदेश के बाद मधु कोड़ा के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा चलेगा।

क्या हैं आरोप

सीबीआई का आरोप है कि मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। इसके बदले कंपनी को गढ़वा, पलामू और लातेहार समेत छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का टेंडर दिया गया। इस मामले में झारखंड हाइकोर्ट से मधु कोड़ा को 30 जुलाई 2013 को जमानत मिल चुकी थी।0

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