झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा फैसला: 2018 की नीति से जुड़ी तीन प्रतियोगिता परीक्षाओं पर राज्य सरकार को राहत

झारखंड हाइकोर्ट ने 2018 की नियोजन नीति से जुड़ी तीन प्रतियोगिता परीक्षाओं पर फैसला सुनाया। वाहन चालक भर्ती में सरकार को राहत, अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को झटका।


रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने 2018 की नियोजन नीति से संबंधित तीन नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं पर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अपील याचिकाओं पर निर्णय सुनाया।

कारा विभाग में वाहन चालक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को राहत मिली है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ का आदेश खारिज कर दिया। इससे पहले एकल पीठ ने श्यामल राठौर व अन्य की रिट याचिका स्वीकार कर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था।


 Key Highlights

  • हाइकोर्ट ने 2018 की नियोजन नीति से जुड़ी तीन परीक्षाओं पर फैसला सुनाया।

  • वाहन चालक भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील स्वीकार।

  • उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा कांस्टेबल परीक्षा में अभ्यर्थियों की अपील खारिज।

  • JSSC ने पहले ही सरकारी निर्णय के बाद विज्ञापन रद्द कर दिए थे।


दूसरी ओर, उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामलों में अभ्यर्थियों को झटका लगा। खंडपीठ ने अमित उरांव व अन्य की अपील को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने इन परीक्षाओं की रिट याचिका पहले ही खारिज कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पूर्व में लिए गए निर्णय के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को इन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना था कि जिन परीक्षाओं में नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है, उन्हें अपूर्ण मानते हुए अधियाचना वापस ली जाएगी। यह परीक्षाएं शत-प्रतिशत झारखंड निवासियों के लिए आरक्षित थीं।

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