झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में 23 पदों के लिए 100 प्रत्याशी मैदान में। राज्यभर के 37 केंद्रों पर मतदान, 25 हजार से अधिक अधिवक्ता करेंगे वोट।
Jharkhand State Bar Council Election 2026 रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल का पंचवर्षीय चुनाव 12 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इस चुनाव में परिषद के 23 सदस्य पदों के लिए कुल 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 75 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। चुनाव को लेकर राज्यभर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
राज्य के कुल 25 हजार 1 अधिवक्ता इस चुनाव में मतदान के पात्र हैं। मतदान 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा।
Jharkhand State Bar Council Election 2026: 37 केंद्रों पर बने 75 मतदान बूथ
चुनाव के लिए राज्य के 37 जिला और अनुमंडलीय बार एसोसिएशन में मतदान की व्यवस्था की गई है। कुल 75 बूथ बनाए गए हैं, जहां अधिवक्ता वोट डाल सकेंगे।
रांची सिविल कोर्ट में सबसे अधिक 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में 10 बूथ बनाए गए हैं। वहीं रांची और धनबाद जिला बार एसोसिएशन में आठ-आठ बूथ स्थापित किए गए हैं।
चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए 75 पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और प्रत्येक बार एसोसिएशन में एक-एक पर्यवेक्षक भी तैनात किया गया है।
Key Highlights
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 23 पदों के लिए 100 प्रत्याशी मैदान में
75 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे
राज्यभर में 37 केंद्रों पर 75 मतदान बूथ बनाए गए
25 हजार से अधिक अधिवक्ता करेंगे मतदान
पांच प्रत्याशियों को वोट देना अनिवार्य, नहीं देने पर मत होगा रद्द
Jharkhand State Bar Council Election 2026: कम से कम पांच प्रत्याशियों को वोट देना अनिवार्य
इस चुनाव में मतदाताओं के लिए कम से कम पांच प्रत्याशियों को वोट देना अनिवार्य किया गया है। मतदाता को बैलेट पेपर पर प्राथमिकता के आधार पर वन, टू, थ्री, फोर और फाइव लिखना होगा। यदि कोई मतदाता पांच प्रत्याशियों को वोट नहीं देता है तो उसका मत रद्द कर दिया जाएगा।
पांच से अधिक प्रत्याशियों को मत देने के लिए नाम शब्दों में लिखकर प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। एक मतदाता कुल 23 पदों के लिए मतदान कर सकता है। अधिक मतदाता वाले बार एसोसिएशन में दो बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा।
Jharkhand State Bar Council Election 2026: मतदान नियम को लेकर हाइकोर्ट में याचिका
चुनाव से पहले मतदान नियम को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में पांच प्रत्याशियों को वोट देने की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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