Jharkhand Teacher Recruitment: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 97 सहायक आचार्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का निर्देश

 झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को 97 सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।


Jharkhand Teacher Recruitment रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को 97 सफल अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करने और उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिया।

Jharkhand Teacher Recruitment:कोर्ट ने JSSC को दिए स्पष्ट निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया कि 97 अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा तुरंत राज्य सरकार को भेजी जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।
यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्हें परीक्षा में सफल घोषित किए जाने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई थी।


Key Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट ने 97 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दिया आदेश

  • JSSC को नाम अनुशंसा कर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश

  • आरक्षण लाभ को लेकर उठा था विवाद

  • 365 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

  • बाकी मामलों की सुनवाई दो सप्ताह बाद


Jharkhand Teacher Recruitment:आरक्षण विवाद बना नियुक्ति में बाधा

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि संबंधित अभ्यर्थियों ने JTET परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था, इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता।
इस पर अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि JTET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा के नियमों के तहत लाभ मिलना चाहिए।
उन्होंने अदालत से सभी सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की।

Jharkhand Teacher Recruitment:365 अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, JSSC के फैसले के खिलाफ कुल 365 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।
हाईकोर्ट ने फिलहाल 97 अभ्यर्थियों के मामले में आदेश पारित किया है, जबकि बाकी अभ्यर्थियों के मामलों की सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।

Jharkhand Teacher Recruitment:आगे क्या होगा

अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित 97 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, शेष अभ्यर्थियों के मामले में आगामी सुनवाई अहम मानी जा रही है, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया की दिशा तय होगी।

Saffrn

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