JPL Final Stampede Case: जेएससीए स्टेडियम भगदड़ मामले में 150 अज्ञात पर एफआईआर, CCTV से होगी पहचान

रांची के जेएससीए स्टेडियम में जेपीएल फाइनल के दौरान हुई भगदड़ मामले में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करेगी।


JPL Final Stampede Case रांची: रांची के जेएससीए स्टेडियम में 24 जून को आयोजित झारखंड प्रीमियर लीग (जेपीएल) के फाइनल मुकाबले के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना के करीब 15 दिन बाद दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने जबरन मुख्य प्रवेश द्वार और बैरिकेडिंग तोड़कर स्टेडियम में घुसने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।

JPL Final Stampede Case:मुख्य गेट तोड़कर प्रवेश की कोशिश का आरोप

पुलिस के अनुसार, जेपीएल फाइनल मुकाबले के लिए बड़ी संख्या में फ्री पास जारी किए गए थे। इसके अलावा आम दर्शकों के लिए भी प्रवेश निशुल्क रखा गया था। इसी कारण स्टेडियम की क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए और मुख्य प्रवेश द्वार पर भारी भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा जांच के बाद दर्शकों को अंदर प्रवेश कराया जा रहा था, लेकिन स्टेडियम की क्षमता पूरी होने के बाद मुख्य गेट बंद करना पड़ा। इसके बाद बाहर मौजूद कुछ लोगों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई।


Key Highlights:

  • जेपीएल फाइनल भगदड़ मामले में 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज।

  • घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर।

  • मुख्य गेट और बैरिकेडिंग तोड़कर प्रवेश की कोशिश का आरोप।

  • सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से होगी आरोपियों की पहचान।

  • स्टेडियम की क्षमता से अधिक भीड़ पहुंचने से बिगड़े थे हालात।


JPL Final Stampede Case:सीसीटीवी फुटेज से होगी पहचान

पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

JPL Final Stampede Case:जांच जारी, पुलिस जुटा रही साक्ष्य

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


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