रांची. झारखंड में अब JTET पास अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश जारी किया है। इससे अब सीटेट पास अभ्यर्थी झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अयोग्य माने जाएंगे। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सहायक शिक्षक को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है।
बता दें कि, झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में CTET अभ्यर्थियों को शामिल होने का आदेश जारी किया था। इसके बाद JTET अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे।
बता दें कि, 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, 26,001 सहायक शिक्षक (आचार्य) पदों के लिए झारखंड सरकार ने बहाली निकाली है। 2023 में इस परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मामले में परिमल कुमार व अन्य की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।