रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के आदेश कानून के अनुसार नहीं था।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने कहा कि JMFC अशोक कुमार को कानून की मूल जानकारी नहीं है और उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, उन्हें हर रविवार को ज्यूडिशल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है।
हाईकोर्ट ने इस आदेश की कॉपी रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल कमिश्नर को भी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजी है और उन्हें इस आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिया है। यह मामला इश्तेहार जारी करने के आदेश के रद्द होने के संदर्भ में है।
रांची JMFC के कोर्ट ने राहुल कुमार राय के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश पारित किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने बहस की।

