वित्तीय वर्ष 2022-23 मार्च 31 को ख़त्म हो रहा. 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2023-24 आरम्भ हो जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल रहा है जिसका असर हमारी और आपकी जेब और जीवन पर पड़ने जा रहा है.
साढ़े 7 लाख रूपए तक की आय कर मुक्त
1 अप्रैल से नई टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी. अर्थात नए वित्तीय वर्ष में जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने पोर्टल पर जाएंगे तो आपको नई टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट में मिलेगा. पुरानी कर व्यवस्था चुनने के लिए आपको विकल्प चुनना होगा. नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को अब 7 लाख रूपए वार्षिक आय तक टैक्स नहीं देना होगा. 50,000 रूपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा. यानि साढ़े 7 लाख रूपए तक की आय कर मुक्त होगी.
HUID नंबर के बिना नहीं हो सकेगी आभूषणों की बिक्री
1 अप्रैल से सोने के आभूषणों की खरीद पर भी नए नियम लागु हो रहे हैं. नए नियम के अनुसार सोने के आभूषणों की बिक्री अब 6 डिजिट वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर के बिना नहीं हो सकेगी. पहले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपरिहार्य नहीं था. ग्राहकों के लिए राहत की बात ये है कि वो अपने पुराने गहने बिना हॉलमार्क निशान के भी बेच सकेंगे.
टोल टैक्स बढ़ा
नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करना महँगा होगा. टोल टैक्स में वृद्धि की जा रही है. तो नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने के लिए 1 अप्रैल से जेब ढीली करनी पड़ेगी.
1 अप्रैल से ज्यादा प्रीमियम (5 लाख रूपए से ज्यादा) वाली बीमा पॉलिसी की कमाई पर टैक्स देना होगा. हालाँकि यूलिप पॉलिसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
दिव्यांगों को UDID बताना आवश्यक
अब दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) बताना आवश्यक होगा. उसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.