नई दिल्ली : हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर
बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
इसके बावजूद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था,
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्रवाई रूक गया.
आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई बन्द की. मलबे को हटाने का काम जारी है.
बता दें कि एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने
कहा है कि उन्हें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा है कि
हमें जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है.
पहले आदेश पढ़ेंगे फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.
कल फिर होगी सुनवाई
कोर्ट ने फिलहाल याथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अब इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी. इससे पहले, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिकाकर्ता दुष्यंत दवे ने सबसे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा. उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया. इसके बाद ब्श्रप् ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जाए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन- इकबाल सिंह बोले
वहीं दूसरी तरफ, नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर रोक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वे आदेश का पालन करेंगे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे. उन्होंने आगे बताया कि हमने फिलहाल अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई रोक दी है.
एमसीडी ने चबूतरे को तोड़ा
जहांगीरपुरी की मस्जिद के बाहर बने चबूतरे को एमसीडी ने तोड़ दिया है. माहौल तनावपूर्ण है. इलाके में पुलिस हर गतिविधी पर नजर रख रही है. बुलडोजर मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने स्थानीय निकाय के इस कदम को असंवैधानिक, अनैतिक और गैर कानूनी व मनमाना बताया है. साथ ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है. दुष्यंत दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर नहीं रोका गया. ये पूरी तरह गलत बात है.
सेकरेट्री जनरल एजेंसी को देंगे जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की जानकारी एजेंसी को तुरंत देने के आदेश दिए. रजिस्ट्री को ये जानकारी निगम तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं. सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेकरेट्री जनरल जल्द से जल्द जानकारी संबंधित एजेंसी को देंगे. बता दें कि देश भर में कई राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन किया. अब कोर्ट दोनों मामलों पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
हनुमान जयंती पर हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी. इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ आम लोग घायल हुए थे. उसके बाद पुलिस ने अब तक नाबालिग समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं. इसके बाद नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की तरफ से चिट्ठी लिखकर जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने की इजाजत मांगी गई थी.
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