मुंबई : मुंबई में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट से झटका मिला है.
अदालत ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है.
पुलिस ने रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया.
दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
बताते चलें कि नवनीत राणा ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर
मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी.
उन्होंने इसके लिए शनिवार सुबह नौ बजे तक वक्त दिया था.
लेकिन शनिवार को इससे पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ता खार स्थित उनके घर पर जमा हो गए थे,
जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाई थीं.
इसके बाद शाम के वक्त मुंबई पुलिस ने उनको पति के साथ गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. पुलिस राणा दंपति को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची. हालांकि देर रात में उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.
नवनीत राणा के ख़िलाफ़ एक और मामला दर्ज
बता दें कि नवनीत राणा के ख़िलाफ़ एक और मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ IPC की धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई है. नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है. इससे पहले शनिवार को दिनभर हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था.
गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने ये कहा
वहीं राणा दंपति पर FIR दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि देखिए 2 घटनाएं हुई हैं. एक तो हनुमान चलीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई. इस पर जरूरी कारवाई की गई है. इसलिए राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, कल रात की घटना पर भी एक्शन लिया गया है. इस मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है.
गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पथऱाव हुआ, ये किसने किया इसकी जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है, वह अपना काम बखूबी कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए.
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