रांची : राज्य सरकार द्वारा थोक शराब बिक्री के लिए बनाई गई नई नियमावली पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी की गई. इस संबंध में विकास केडिया ने राज्य सरकार की नई नीति को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है.
इस मामले पर वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नीति में सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है. इसलिए सरकार की नीति और संवैधानिक है जिसे निरस्त किया जाना चाहिए. बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से लाइसेंस वितरित कर दिया गया है. लेकिन कोर्ट के आदेश पर लाइसेंस में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस मामले में दाखिल याचिका पर कोर्ट के अंतिम आदेश से लाइसेंस की प्रक्रिया प्रभावित होगी.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास