अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, पीड़िता को 4 लाख देने का आदेश

Gaya: गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

मामला गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र का है. पीड़िता बांकेबाजार प्रखंड कार्यालय के पीछे एक किराए के मकान में रह कर पढ़ाई करती थी. आरोपी कमल देव कुमार की बहन पीड़िता की दोस्त थी. बहन की दोस्त होने के कारण कमलदेव हमेशा कमरे में आया करता था. एक दिन कमलदेव पीड़िता को लेकर भाग गया. जिसके बाद रोशनगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया. कुछ दिन पीड़िता अपना घर लौट गई. उसके बाद धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करवाया गया.

अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्द  यौन शोषण की धारा 376 एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.  न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारागार भेज दिया गया.

ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई. सभी ने घटना का समर्थन किया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने अभियुक्त कमल देव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 साल की अतिरिक्त सजा होगी. साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया.

 

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