हाई कोर्ट ने 10-10 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का दिया आदेश
रांची : रेमडेसिवीर कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 10-10 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने राजीव सिंह की कस्टडी को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की. एक मई 2021 से राजीव सिंह जेल में बंद है.
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बता दें कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला तब सामने आया था, जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर पीक पर थी और इस जीवन रक्षक इंजेक्शन की मारामारी चल रही थी. रांची के कोतवाली थाने में राजीव कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद इस केस को सीआइडी ने टेकओवर किया था. इस मामले की मॉनीटरिंग हाई कोर्ट के स्तर से हो रही थी. हाई कोर्ट के आदेश पर ही रेमडेसिविर मामले में एडीजी अनिल पाल्टा के नेतृत्व में एक एसआइटी का गठन किया गया था.
रिपोर्ट : प्रोजेश
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