रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को तय आयु सीमा में पांच वर्षों की छूट दी जाएगी। यह छूट अनारक्षित वर्गों को एक बार और आरक्षित वर्गों के लोगों के लिए पहले से तय छूट के अलावा एक बार के लिए दी जाएगी।
इसके अलावा अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 1 वर्ष का छूट दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की पहल पर भूमि-मकान के पंजीयन के समय अब ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा दी जाएगी।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक पलाटून कमांडर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), पुरुष और महिला नर्स, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैंड और श्वान दल) की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023 के तहत राज्य के निवासियों को निवासियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद करीब 48 हजार आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
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