रांची. जामताड़ा विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जामताड़ा में उनके खिलाफ दर्ज एसटी-एससी एक्ट का मुकदमा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, एसटी-एससी से जुड़े मामले में दुमका की विशेष अदालत में शिकायतवाद केस चल रहा है। मामले में एक महिला ने शिकायत की है। इरफान अंसारी पर धरना प्रदर्शन के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और गाली गलौज करने का आरोप है।
मामले में जामताड़ा कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसके बाद मामला दुमका कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। यहां मामला अभी भी लंबित है। इस बीच इरफान अंसारी ने मामले को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।