जमशेदपुरः कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के मामले में विधायक सरयू राय ने प्रेस काॅफ्रेंस जारी कर खबर को अफवाह बताया है. सरयू राय ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह उड़ायी जा रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. इस बारे में मैंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभीतक कोर्ट से इस बारे में कोई समन नहीं आया है.
सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई, 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता संबंधी मेरे वक्तव्य पर एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा संख्या 121/2022 दायर किया था. ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में समन करके बुलाता है. उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है. अभी तक ऐसा कोई समन न तो मुझे मिला था और न ही बिष्टुपुर थाना को मिला था.
न्यायालय ने 18 मई, 2022 को इस केस की सुनवाई किया था. मुकदमे की अगली तारीख 21 जुलाई, 2023 निर्धारित हुई है. उस दिन मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहुंगा और आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत हासिल करने की प्रार्थना करुंगा. उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि बात का बतंगड़ बनाकर मेरे लिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर फैला दी गयी और कई व्हाट्सएप ग्रुप में बिना इसकी पुष्टि किए इस आशय की खबर चला दी गई.