कैमूर : महिला पुलिसकर्मी के साथ यौन शोषण मामले में दोषी पाए जाने के बाद आखिरकार मोहनिया डीएसपी फैज अहमद को निलंबित कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए गृह विभाग द्वारा इसकी सूचना एसपी कैमुर के साथ साथ डीआईजी रोहतास को दी गई है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्रांक/संख्या 2/70-12 /2023 में कहा गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि फैज अहमद खान मोहनिया अनुमंडल पुलिस अधिकारी मोहनिया
के विरुद्ध कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गंभीर आरोप के लिए प्रथम दृश्य
दोषी पाए जाने के फल स्वरुप बिहार सरकार सेवक के लिए नियमावली 2005 के नियम नौ के तहत तत्काल
प्रभाव से निलंबित किया जाता है। पत्र में स्पष्ट कहा गया कि निलंबन की अवधि में फैज अहमद खान
पुलिस उपाधीक्षक का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक केंद्रीय क्षेत्र पटना के अधीन रहेगा।
मोहनिया DSP पर गिरी गाज
निलंबन की अवधि में फैज अहमद खान को पुलिस उपाधीक्षक को उक्त नियमावली के नियम
10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा।
निलंबन की अवधि फैज अहमद खान पुलिस उपाधीक्षक सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
सक्षम प्राधिकार के रूप में आदेश के आलोक में फैज अहमद खान पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध विभाग
के कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी।
विवेक कुमार सिन्हा की रिपोर्ट
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