रांची: राज्य सरकार ने बीते दिनों शिक्षकों की बहाली के लिए 26 हजार से अधिक नियुक्ति निकली है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
लेकिन सरकार की इस नियुक्ति पर भी पेच फसता हुआ दिख रहा है। भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आईए दायर कर सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में वैध करने या जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया है।
सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल आइए पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजीत कुमार की ओर से कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालीफाई परीक्षा होती है.राज्य सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है।
क्योंकि राज्य में 8 सालो से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में वैसे ऐसी अभ्यर्थी जो शिक्षक पद की नियुक्ति की योग्यता रखते हैं, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखना गलत होगा।
इसलिए सीटेट को भी इन नियुक्तियों में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि सरकार सीटेट को इन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहती। जिसके हाई कोर्ट ने दोनों ओर से बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।