नक्शा पास करने के लिए स्व प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य: नगर निगम का निर्देश

नक्शा पास करने के लिए स्व प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य: नगर निगम का निर्देश

रांची:  नगर निगम ने नक्शा पास कराने वाले आवेदकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब सभी कागजात को स्व प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी लाइसेंसी टेक्निकल पर्सन को सूचित किया गया है।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नक्शा के लिए जमा होने वाले आवेदनों में जमीन से जुड़े सभी कागजात, जैसे कि जमीन के डीड, म्यूटेशन, खतियान, रसीद और होल्डिंग टैक्स, को स्व प्रमाणित कराना होगा। यदि आवेदक कागजात को स्व प्रमाणित नहीं करते हैं, तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा, जिससे नक्शा की स्वीकृति भी रद्द हो जाएगी।

इसके अलावा, यदि प्रशासक द्वारा फाइल लौटाई जाती है, तो आवेदक को आवेदन की प्रक्रिया को फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नक्शा पास करने के लिए जमा किए जाने वाले कागजात में कोई गड़बड़ी न हो। पूर्व में देखा गया था कि कई आवेदकों द्वारा स्व प्रमाणित कागजात जमा नहीं किए जाते थे, जिससे गलत कागजात के मामले में आवेदक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते थे।

नगर निगम की इस पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आवेदकों द्वारा सही और स्व प्रमाणित कागजात जमा किए जाने से प्रक्रिया में सुधार होगा और नक्शा पास करने में कोई बाधा नहीं आएगी।

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