नगर निकाय चुनाव स्थगित – राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका चुनाव को स्थगित कर दिया है।
हाइकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर बैठक की।
बैठक के बाद फैसला लिया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला.
10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित किया गया।
हाईकोर्ट ने नगर निकाय की आरक्षित सीटों पर चुनाव रोकने का आदेश दिया था। आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों में रख कर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।
इन सीटों पर आरक्षण नहीं होने पर इन्हें सामान्य सीट के रूप मे अधिसूचित कर चुनाव कराने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकता है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से ही सियासत गर्म हो गई थी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग में अधिकारियो की मीटिंग हुई।
अधिकारियों ने पूरे मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी ली.
बैठक में राज्य निर्वाचन के अधिकारी व नगर विकास विभाग के सचिव भी मौजूद रहे।
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