रांची: शराब टेंडर – झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर दयर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
Highlights
सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका से प्रार्थी उमेश कुमार और उनके वकील राजीव कुमार का नाम हटाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार की और से कहा गया है कि प्रार्थी और उनके अधिवक्ता राजीव कुमार की क्रेडेंशियल सही नही है।
शराब टेंडर :
इसलिए इन दोनों का नाम इस मामले से हटाया जाए। इसके बाद अदालत ने दोनों के नाम हटाने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि राज्य के जिलों में शराब के होलसेल के टेंडर में शामिल होने के लिए 25 लाख नन रिफंडेबल राशि तय की गई थी।
जिलों में शराब के होलसेल और रिटेल का टेंडर लेने के लिए झारखंड के तीन जिलों में अलग-अलग खातों में कोलकाता से करोड़ो रूपये भेजे गए थे।