रांची: जिले में मृत मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, रांची और प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
झारखंड के योजना और विकास विभाग ने 18.07.2023 से 18.08.2023 तक जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित विशेष अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के अंतर्गत, उपायुक्त ने रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से समन्वय स्थापित करते हुए मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया है।
यह कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष संक्षेपण रेवीजन कार्यक्रम 2024 के लिए तैयारी का भाग है, जिसका आयोजन 01.01.2024 को होगा। पूर्व रेवीजन गतिविधियों की शुरुआत 01.06.2023 से की जाएगी, जो 16.10.2023 तक चलेगा।