Deoghar– News11 Bharat– पार्टनर बनाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में देवघर में मुकदमें का सामना कर रहे News11 Bharat के संचालक अरुप चटर्जी को आज भी जमानत नहीं मिली.
देवघर एडीजे टू की कोर्ट ने वादी को उसके तीस लाख नहीं देने के कारण जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
यह मामला एडीजे टू संजीव भाटिया की अदालत में था.
यहां बतला दें कि पिछली सुनवाई में केस डायरी जमा नहीं किये जाने के कारण जमानत नहीं दी गयी थी.
जिला जज की अदालत ने 24 अगस्त को मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी,
साथ ही केस डायरी जमा करने को कहा था.
News11 Bharat के संचालक हैं अरुप चटर्जी
यहां बतला दें कि देवघर निवासी बाबा वैद्यनाथ धाम कंस्ट्रकशन प्राईवेट लिमिटेड के निर्देशक मनोज कुमार सिंह ने
परिवाद पत्र संख्या 444/13 के माध्यम से अरुप चटर्जी के विरुद्ध
प्रणामी कम्यूनीकेशन प्राईवेट लिमिटेड की ओर से
संचालित News11 में पार्टनर बनाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है.
वादी के अनुसार पार्टनर बनाने के एवज में उसके द्वारा
दो चेक से क्रमश: 21 लाख और 8 लाख रुपये का भुगतान किया गया,
साथ ही 29,95,00 रुपये नगद दिया गया.
लेकिन रुपये का भुगतान होने के बाद भी वादी को पार्टनर नहीं बनाया गया,
हर बार टालमटोल कर मामला टाला जाता रहा.
एकरारनामा की शर्तों को किया गया उल्लंघन
आखिरकार वादी और प्रतिवादी के बीच एक एकरारनामा तैयार किया गया.
एकरारनामा की शर्तों के अनुसार अरुप चटर्जी को वादी को उसका पैसा वापस करना था,
साथ ही सूद की राशि भी देनी थी.
अरुप चटर्जी ने प्रत्येक माह 50 हजार से 2 लाख रुपये का भुगतान करने का लिखित वादा किया था.
लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया, एक बार फिर से वादा खिलाफी की गयी.
वादी को उसका पैसे वापस नहीं मिला.
जिसके बाद वादी ने देवघर में मामला दर्ज करवाया था.
अरुप चटर्जी की पत्नी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
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