Ranchi– News 11 bharat के मालिक और संचालक अरुप चटर्जी की गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट
ने अवैध करार देते हुए पुलिस से इस मामले में जवाब तलब किया है.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि अरुप चटर्जी की गिरफ्तारी में
सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं किया किया. पुलिस ने सिर्फ एक प्राथमिकी के आधार पर पूरी कार्रवाई की है
जबकि उसे सीआरपीसी की धारा 80 और 81 की प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी.
लेकिन पुलिस की ओर से इन सभी प्रक्रियों को दरकिनार कर रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया.
अरुप चटर्जी को 50-50 हजार के निजी बांड पर तत्काल रिहा करने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठाया,
अदालत ने कहा की इस मामले में प्रभावित व्यक्ति ही याचिका दाखिल कर सकता है.
अदालत ने माना कि अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया अवैध है और 50-50 हजा
र के निजी बांड पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया.
यहां बता दें कि धनबाद के एक व्यापारी राकेश कुमार ओझा की शिकायत पर अरुप चटर्जी
को पुलिस ने रांची स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. गया है.
रिपोर्ट- प्रोजेश
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