रुपा तिर्की मामले में पंकज मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Ranchi- साहेबगंज की दरोगा रही रुपा तिर्की मौत मामले में रांची, सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, साहिबगंज के बड़हरवा डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी, थाना रांची और रांची, सिटी एसपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस सबों के विरुद्ध सीआरपीसी-153 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाए. यह आदेश रुपा तिर्की मौत मामले में वायरल ऑडियो के आधार पर जारी किया गया है.

बता  दें कि डीएसपी पीके मिश्रा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रुपा तिर्की के बारे में अपमानजनक टिप्पणी और गाली-गलौज की गई थी. इस मामले में रुपा तिर्की की मां पद्मावती ने शिकायत दर्ज करवायी थी.

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