चंडीगढ़: पंजाब में पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। नया विधेयक पास होने के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव करा सकती है। पंचायती राज विधेयक में संशोधन के बाद अब प्रत्याशी किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वहीं नया आरक्षण व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
इसके साथ ही पंजाब पंचायती नियम 1994 की धारा 12(4) में भी संशोधन की गई है। इसके तहत अब सरपंचों के आरक्षण के लिए जिला की जगह ब्लॉक को इकाई मान कर आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया जायेगा। संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही आरक्षण का पुरानी व्यवस्था स्वतः खत्म हो जाएगी जिसके बाद अब राज्य सरकार नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था बना कर लागू करेगी।
https://www.youtube.com/@22scopebihar/videos
यह भी पढ़ें- एक Railway Station ऐसा भी, वर्ष में मात्र 15 दिन रूकती है ट्रेन
Punjab Punjab
Punjab