महिलाओं को ‘करवा चौथ’ अनिवार्य करने को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

Desk. महिलाओं को करवा चौथ अनिवार्य रूप से करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। पीआईएल में विधवा, तलाकशुदा और लिव-इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं को भी करवा चौथ का त्योहार करने के लिए अनिवार्य करने की मांग की गई थी।

करवा चौथ को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल

लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश सुमीत गोयल ने याचिका खारिज करते हुए 1000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया है। नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ​​द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि करवा चौथ त्योहार को महिलाओं के सौभाग्य का त्योहार या मां गौरा उत्सव या मां पार्वती उत्सव घोषित किया जा सकता है।

इसने त्योहार के दिन शाम को आयोजित करवा चौथ पूजा में महिलाओं के सभी वर्गों और वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून में प्रासंगिक संशोधन करके समान प्रावधान को लागू करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की भी मांग की। और व्यक्तियों के किसी भी समूह द्वारा ऐसी भागीदारी से इनकार या इनकार को दंडनीय घोषित किया जाना चाहिए और उनकी ओर से ऐसी कार्रवाई को अस्थिर और रद्द किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा एक सामाजिक कारण के रूप में पेश की गई शिकायत, यह प्रतीत होती है कि महिलाओं के कुछ वर्गों, विशेष रूप से विधवाओं को करवा चौथ करने की अनुमति नहीं है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ करना अनिवार्य करते हुए एक कानून लागू किया जाना चाहिए और डिफ़ॉल्ट के मामले में डिफ़ॉल्ट के कार्य को दंडनीय बनाया जाना चाहिए।

मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि विषय विधायिका और न्यायालय के विशेष क्षेत्र में आता है। इसके बाद याचिका को रुपये की प्रतीकात्मक लागत के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को गरीब रोगी कल्याण कोष, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में 1000 रुपये जमा करने होंगे।

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