रांची में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची: रांची में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बुधवार से प्रभावी होगा और अगले 60 दिनों तक जारी रहेगा।

शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय आदि प्रमुख स्थलों का घेराव करने की घोषणाएं लगातार सामने आ रही थीं। इसके चलते प्रशासन ने सख्त सुरक्षा उपायों के तहत यह कदम उठाया है। निषेधाज्ञा का दायरा राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट की बाउंड्री, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस से 100 मीटर तक विस्तारित रहेगा। इसके अतिरिक्त, नए विधानसभा भवन के 500 मीटर के दायरे में भी निषेधाज्ञा लागू होगी।

सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का यह कदम जनहित और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है, ताकि शहर में शांति बनाए रखा जा सके और कोई भी अप्रिय घटना न घटे।

निषेधाज्ञा लागू होने के बाद इन क्षेत्रों में सार्वजनिक एकत्रित होने और विरोध प्रदर्शन की किसी भी तरह की गतिविधियों को कड़ा रोकथाम किया जाएगा। प्रशासन की ओर से आम नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

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