डिजीटल डेस्क : Pune Accident Case – पोर्श कार की टक्कर से दो को मौत की नींद सुलाने में नाबालिग आरोपी को घटना के 15 घंटे के भीतर रोचक शर्तों पर जमानत मिलने वाले जिस वाकये में सुर्खियां बटोरीं, उस मामले में मंगलवार की सुबह पुणे पुलिस ने नई गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता और मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें औरंगाबाद के संभाजी नगर से हिरासत में लिया। साथ उस पब के मालिक और मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसमें हादसे से पहले नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों संग शराब पी थी।
हादसे के समय 200 किमी प्रतिघंटा की स्पीड में थी दुर्घटनाकारी पोर्श कार
पुणे पुलिस की ओर मंगलवार को यह जानकारी मीडिया से साझा की गई। बताया गया कि आरंभिक जांच और सीसीटीवी फुटेज से मिले साक्ष्यों से सामने आया है कि हादसे के समय दुर्घटनाकारी पोर्श कार की स्पीड करीब 200 किमी प्रतिघंटा थी। इस मामले में हुई नई तीन गिऱफ्तारियों के संबंध में दस्तावेजी कार्रवाई की जा रही है। दोपहर के समय तीनों गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है। मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर का है।
घटना रविवार तड़के 3.15 बजे हुई थी। वहां एक नाबालिग की ओर से चलायी जा रही तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में की गई है।
Pune Accident Case : नाबालिग को मिले जमानत में लिखे शर्तों से सुर्खियों में आया पूरा मामला
बता दें इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात रही कि इस विनाशकारी हादसे के मात्र 15 घंटों के भीतर आरोपी को जिन शर्तों पर जमानत दे दी गई उनमें निबंध लिखने के साथ-साथ 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस में काम करना शामिल था। पलक झपकते ही यह प्रकरण पूरे देश में अचानक सुर्खियों में छा गया। पुणे पुलिस के मुताबिक कार चला रहे 17 साल के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया।
इसके बाद उसे किशोर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। अदालत ने जमानत की अनुमति देते समय कुछ कड़ी शर्तें भी लगाईं। कोर्ट ने आरोपी को दुर्घटना पर निबंध लिखने को कहा। साथ ही साथ 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस थाने में स्वेच्छा से काम करने का निर्देश दिया। इसके अलावा नाबालिग आरोपी को शराब की लत छोड़ने में मदद करने के लिए एक डॉक्टर से मनोरोग परामर्श लेने के लिए भी कहा।
सोशल मीडिया पर तेजी से फैला हादसे का वीडियो, आरोपी की भीड़ ने की थी पिटाई
डीसीपी विजय कुमार मगर ने कहा कि रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा कल्याणी नगर में तब हुआ जब एक इलाके के एक रेस्तरां में पार्टी के बाद दोस्तों का एक समूह अपनी मोटरसाइकिलों पर घर लौट रहा था।
एफआईआर में कहा गया है कि कल्याणी नगर जंक्शन के पास, एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसमें सवार दो लोग वाहन से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गई। सोशल मीडिया पर इस जानलेवा दुर्घटना से संबंधित एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ जिसमें लोगों के एक समूह को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे चालक की पिटाई करते देखा जा रहा है।
नाबालिग आरोपी के गिरफ्तार पिता और पब मालिक -मैनेजर पर इन धाराओं में हुई कार्रवाई
पुणे के पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस दुर्घटना के मामले में आरोपी के पिता और किशोर आरोपी को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा-75 के अनुसार, बच्चे पर वास्तविक नियंत्रण या प्रभार रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि वह जानबूझकर बच्चे पर हमला करता है, उसे छोड़ देता है या उसकी उपेक्षा करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिससे मानसिक या शारीरिक बीमारी होती है। धारा-77 किसी बच्चे को शराब या मादक पदार्थ देने से संबंधित है।
पुणे के येरवडा पुलिस स्टेशन में कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना), 304 ए (किसी भी लापरवाही से या लापरवाही से काम करके किसी की मौत का कारण बनना) शामिल है।
गैर इरादतन हत्या), 337 (किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कार्य करके चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए) और 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), और के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम शामिल हैं।