Unique Bail Grant in Pune : निबंध लिखने की शर्त पर जानलेवा सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को 15 घंटे में ही मिल गई जमानत

डिजीटल डेस्क : Unique Bail Grant in Pune – महज निबंध लिखने सरीखे जिन कुछ शर्त पर जानलेवा सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को किशोर अदालत ने घटना के महज 15 घंटे में ही जमानत मंजूर कर दी है, वह पलक झपकते ही पूरे देश में अचानक सुर्खियों में छा गया है। मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर का है। वहां एक नाबालिग की ओर से चलायी जा रही तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौत हो गई।

घटना रविवार तड़के की है। चौंकाने वाली बात रही कि इस विनाशकारी हादसे के मात्र 15 घंटों के भीतर आरोपी को जिन शर्तों पर जमानत दे दी गई उनमें निबंध लिखने के साथ-साथ 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस में काम करना शामिल है।

मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर का है। वहां एक नाबालिग की ओर से चलायी जा रही तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौत हो गई।
पुणे सड़क हादसे में मृत युवक-युवती की फाइल फोटो

हादसे के आरोपी नाबालिग की उम्र है 17 साल

पुणे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस जानलेवा दुर्घटना के सिलसिले में आरोपी नाबालिग के पिता और नाबालिग को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस की ओर से इस मामले में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक कार चला रहे 17 साल के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद उसे किशोर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

Unique Bail Grant in Pune : आरोपी को इन शर्तों के अनुपालन का निर्देश

पुलिस के इस बयान के मुताबिक, अदालत ने जमानत की अनुमति देते समय कुछ कड़ी शर्तें भी लगाईं। कोर्ट ने आरोपी को दुर्घटना पर निबंध लिखने को कहा है। साथ ही साथ 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस थाने में स्वेच्छा से काम करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा नाबालिग आरोपी को शराब की लत छोड़ने में मदद करने के लिए एक डॉक्टर से मनोरोग परामर्श लेने के लिए भी कहा गया है।

इस विनाशकारी हादसे के मात्र 15 घंटों के भीतर आरोपी को जिन शर्तों पर जमानत दे दी गई उनमें निबंध लिखने के साथ-साथ 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस में काम करना शामिल है।
पुणे सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्वीरें

पुणे के कल्याणी नगर में रविवार तड़के सवा 3 बजे हुआ

डीसीपी विजय कुमार मगर ने कहा कि रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो बाइक सवार की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच जारी है। एफआईआर के मुताबिक, हादसा कल्याणी नगर में सुबह करीब 3.15 बजे हुआ जब एक इलाके के एक रेस्तरां में पार्टी के बाद दोस्तों का एक समूह अपनी मोटरसाइकिलों पर घर लौट रहा था।

हादसे से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, भीड़ ने आरोपी को पीटा

एफआईआर में कहा गया है कि कल्याणी नगर जंक्शन के पास, एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसमें सवार दो लोग वाहन से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गई। मृतकों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में की गई है। सोशल मीडिया पर इस जानलेवा दुर्घटना से संबंधित एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है जिसमें लोगों के एक समूह को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे चालक की पिटाई करते देखा जा रहा है। Unique Bail Grant in Pune Unique Bail Grant in Pune 

कार चला रहे 17 साल के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद उसे किशोर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुणे सड़क हादसे पर गुस्साई भीड़ ने आरोपी कार चालक को पकड़ा

पुलिस ने आरोपी के पिता और शराब परोसने वाले बार पर भी दर्ज किया केस

पुणे के पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस दुर्घटना के मामले में आरोपी के पिता और किशोर आरोपी को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा-75 के अनुसार, बच्चे पर वास्तविक नियंत्रण या प्रभार रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि वह जानबूझकर बच्चे पर हमला करता है, उसे छोड़ देता है या उसकी उपेक्षा करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिससे मानसिक या शारीरिक बीमारी होती है। धारा-77 किसी बच्चे को शराब या मादक पदार्थ देने से संबंधित है।

डीसीपी विजय कुमार मगर ने कहा कि रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो बाइक सवार की मौत हो गई।
पुणे में इसी कार की टक्कर से गई दो जानें
Unique Bail Grant in Pune : धाराओं में पुणे पुलिस ने दर्ज किया यह केस

पुणे के येरवडा पुलिस स्टेशन में कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना), 304 ए (किसी भी लापरवाही से या लापरवाही से काम करके किसी की मौत का कारण बनना) शामिल है। गैर इरादतन हत्या), 337 (किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कार्य करके चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए) और 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), और के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम शामिल हैं।

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