रांची: झारखंड में चारा घोटाला मामले के तहत, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 124 आरोपियों पर रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। इसमें से 35 आरोपीयों को बरी कर दिया गया है, जबकि 53 आरोपीयों को दोषी ठहराया गया है, और उन्हें तीन साल से कम और तीन साल तक की सजा दी गई है।
इस मामले में 36 दोषियों के सजा की बिंदुओं पर कोर्ट शुक्रवार, 1 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मुकदमे में से किसे सबसे अधिक सजा मिलेगी, यह देखने के लिए अब इंतजार है।
मामले में कुल 617 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया है, और इसके दौरान 50 हजार से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस पेश किए गए हैं। 124 आरोपीयों में से 38 लोग सरकारी सेवक हैं, जिनमें आठ कोषागार पदाधिकारी भी शामिल हैं, और 86 आपूर्तिकर्ता भी आरोपी हैं। इन आरोपीयों में 16 महिलाएं भी शामिल हैं। तीन साल से अधिक की सजा पाने वाले कई आरोपीयों की उम्र 80 से 90 साल है।
बिहार से अलग होने के बाद, चारा घोटाला मामले में कुल 53 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर जजमेंट होने के बाद चारा घोटाला से संबंधित सभी मुकदमों पर फैसला आ चुका है। शुक्रवार को 36 आरोपीयों के सजा बिंदु पर फैसला सुनाए जाने के बाद इस मुकदमे का अंतिम चरण होगा।