Ranchi Hoarding News: नियमों को दरकिनार कर लगाए गए 310 यूनिपोल हटाने का आदेश, ट्रैफिक पुलिस की एनओसी नहीं, 31 मार्च तक हटाने का नोटिस जारी।
Ranchi Hoarding News रांची:रांची शहर की प्रमुख सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग और यूनिपोल अब हटाए जाएंगे। दो वर्ष पूर्व लगाए गए 310 यूनिपोल होर्डिंग को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा तक इन्हें नहीं हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और इसका पूरा खर्च संबंधित विज्ञापन एजेंसियों से वसूला जाएगा।
Ranchi Hoarding News:नियमों को ताक पर रखकर दी गई थी अनुमति
निगम सूत्रों के अनुसार, नगर निगम के एक अधिकारी ने निगम बोर्ड में तय नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते विज्ञापन एजेंसियों को प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दे दी थी। हैरानी की बात यह रही कि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से अनिवार्य एनओसी भी नहीं ली गई। परिणामस्वरूप कई प्रमुख सड़कों पर 200 से 500 मीटर की दूरी पर सड़क के दोनों ओर यूनिपोल खड़े कर दिए गए।
Key Highlights
रांची की सड़कों से 310 अवैध यूनिपोल होर्डिंग हटाए जाएंगे
नियमों और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी के बिना दी गई थी अनुमति
31 मार्च तक हटाने का नोटिस, नहीं हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई
कार्रवाई का खर्च संबंधित विज्ञापन एजेंसियों से वसूला जाएगा
बड़े होर्डिंग से दुर्घटना की आशंका, रिन्यूअल पर भी रोक
Ranchi Hoarding News:31 मार्च तक हटाने का अल्टीमेटम
निगम के उप प्रशासक की ओर से सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक होर्डिंग और यूनिपोल हटाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि तय तिथि तक होर्डिंग नहीं हटाए गए, तो नगर निगम स्वयं कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाएगा और इस प्रक्रिया में आने वाला खर्च एजेंसियों से वसूला जाएगा।
Ranchi Hoarding News:दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा
प्रमुख सड़कों पर बड़े आकार के होर्डिंग और यूनिपोल लगाए जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बिना ट्रैफिक पुलिस की अनुमति लगाए गए इन होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। खासकर व्यस्त चौराहों और मोड़ों पर दृश्य बाधित होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Ranchi Hoarding News:रिन्यूअल पर भी लगी रोक
निगम स्तर पर यह भी संकेत दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन में लगाए गए इन होर्डिंग का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। भविष्य में विज्ञापन एजेंसियों को निर्धारित मानकों और सभी विभागों की अनुमति के बाद ही होर्डिंग लगाने की इजाजत मिलेगी।
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