Ranchi के हॉस्टल संचालकों पर गिरेगी गाज, लाइसेंस नहीं रहने पर होगी सख्त कार्रवाई

Ranchi: राजधानी Ranchi के बड़े स्कूल कॉलेजों के आस-पास कई हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं। Ranchi में कई हॉस्टल लाइसेंस में हैं वहीं कई हॉस्टल बिना लाइसेंस के भी चल रहे हैं। अब बिना लाइसेंस वाले हॉस्टल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक

बता दें Ranchi नगर निगम ने शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल पर सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में इन संस्थानों से संबंधित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आवेदनों की समीक्षा की गई।

15 मार्च तक करें आवेदन

अगर आप भी हॉस्टल संचालित करते हैं या आपके घर में बिना लाइसेंस के हॉस्टल चलाया जा रहा है तो 15 मार्च तक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। नगर निगम ने सभी संचालकों और नागरिकों को सूचित किया है कि धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल के लिए 15 मार्च 2026 तक लाइसेंस के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें।

नगर प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि शहर में संचालित सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला, लॉज और हॉस्टल को नगर निगम के नियमों के अनुरूप लाइसेंस लेकर ही संचालित करना होगा। बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन चीजों का रहना अनिवार्य

बैठक में नगर प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल के लिए स्वीकृत भवन प्लान और कमर्शियल होल्डिंग अनिवार्य होगा। सुरक्षा की दृष्टि से सभी भवनों में अग्निशमन उपकरण, निर्धारित एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, पार्किंग व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरे लगाना भी आवश्यक होगा।

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