रांची नगर निगम ने 117 निजी अस्पतालों को जन्म-मृत्यु निबंधन के लिए जारी की हॉस्पिटल आईडी

रांची: जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को नगर निगम सभागार में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर क्षेत्र के 117 निजी अस्पतालों को जन्म-मृत्यु निबंधन हेतु विशिष्ट हॉस्पिटल आईडी प्रदान की गई। यह व्यवस्था जन्म-मृत्यु निबंधन अधिनियम, 1969 के तहत की गई है।

बैठक में उप प्रशासक ने सभी अस्पताल प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का निबंधन 21 दिनों के भीतर सुनिश्चित करें, ताकि प्रमाण पत्र समय पर निर्गत किया जा सके और आम नागरिकों को परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक के दौरान तकनीकी जानकारी, जन्म-मृत्यु निबंधन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और रिपोर्टिंग की प्रणाली पर विस्तार से चर्चा हुई। मौके पर सहायक प्रशासक निबंधक मुकेश कुमार, उप निदेशक, सहायक निदेशक (जनगणना कार्य निदेशालय), आईटी शाखा प्रभारी समेत नगर निगम के कर्मी एवं विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस पहल का उद्देश्य शहर में जन्म और मृत्यु संबंधी डेटा को सही और सटीक रूप से दर्ज करना है, जिससे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाई जा सके।

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