रांची: रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों को भी नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम की राजस्व शाखा ने रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन का होल्डिंग नंबर नहीं लेने पर डीआरएम को नोटिस जारी किया है।
निगम ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि नगरपालिका अधिनियम के तहत निगम अपने क्षेत्र के सभी भवनों से होल्डिंग टैक्स वसूल सकता है। रेलवे द्वारा अब तक अपनी संपत्तियों का होल्डिंग नंबर नहीं लिया गया है, जिससे कर निर्धारण नहीं हो सका है। निगम ने रेलवे को निर्देश दिया है कि वह स्वयं अपनी संपत्तियों की मापी कर टैक्स की गणना कर सात दिनों के अंदर भुगतान करे। ऐसा नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम के तहत निगम कार्रवाई करेगा।
इसके अलावा, नगर निगम ने जुडको को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का संचालन जुडको द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस संपत्ति का भी होल्डिंग नंबर नहीं लिया गया है। निगम ने जुडको को भी सात दिनों के भीतर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समयसीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा।
नगर निगम के इस सख्त रुख से यह स्पष्ट है कि अब सरकारी संस्थानों को भी होल्डिंग टैक्स के भुगतान से छूट नहीं मिलेगी।