Ranchi– कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने समन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अदालत के समक्ष प्रस्तूत किये गये सभी बिन्दुओं को ट्रायल कोर्ट में उठाने का निर्देश दिया.
बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी मोदी नाम वाले चोर हैं. इस बयान को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था. उनका कहना था कि राहुल गांधी के बयान से मोदी समाज आहत हुआ है. इस मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.