रांची जिला प्रशासन 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर यूएन-मैप्ड इलेक्टर लिस्ट जारी करेगा। मतदाता सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नाम जांच सकेंगे।
Ranchi Voter List Update रांची : आने वाले चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 23 मई को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर यूएन-मैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जायेगी। यह व्यवस्था विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत की जा रही है।
जिला प्रशासन के अनुसार जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची में सही तरीके से मैप नहीं हो पाया है, उन्हें भविष्य में मतदान के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मतदाता अपने संबंधित बूथ पर पहुंचकर सूची में नाम जांच सकेंगे।
Ranchi Voter List Update: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी सुविधा
मतदाता 23 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मतदान केंद्रों पर जाकर सूची में नाम सत्यापित कर सकते हैं। मौके पर मौजूद बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ मतदाताओं को आवश्यक जानकारी देंगे और जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया पूरी कराने में मदद भी करेंगे।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम जांच लें, ताकि चुनाव के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।
Key Highlights
23 मई को रांची के सभी बूथों पर जारी होगी यूएन-मैप्ड इलेक्टर लिस्ट
सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता कर सकेंगे जांच
बीएलओ मौके पर रहकर करेंगे सहायता
सातों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था
नाम मैप नहीं होने पर भविष्य में मतदान में हो सकती है परेशानी
Ranchi Voter List Update: सातों विधानसभा क्षेत्रों में होगी व्यवस्था
मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रांची जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में यह व्यवस्था की जा रही है। इनमें तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
प्रशासन ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और बीएलओ को मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षा और समाज कल्याण विभाग को भी बीएलओ और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
Ranchi Voter List Update: नाम नहीं मिलने पर क्या करें
यदि किसी मतदाता का नाम यूएन-मैप्ड इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं मिलता है, तो उन्हें बीएलओ से संपर्क कर एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ पहचान और निवास से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या अन्य स्वीकृत दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
अगर स्वयं का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन माता या पिता का नाम उस सूची में मौजूद है, तो उनके पुराने मतदाता रिकॉर्ड के आधार पर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
Ranchi Voter List Update: दावा और आपत्ति का भी मिलेगा मौका
प्रशासन ने बताया कि जिनका डेटा अब तक मैप नहीं हो पाया है, उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नोटिस भी दिया जा सकता है। इसके बाद वे दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकेंगे।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नाम जोड़ने, सुधार कराने या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी उपलब्ध रहेगा।
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