रांची : कांके में जमीन ख़रीद विवाद मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे को अंतरिम राहत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है.
बता दें कि कांके की चामा मौजा में पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है. सीओ ने इसे गैरमजरूआ मालिक जमीन बताते हुए जमाबंदी रद्द करने का नोटिस जारी किया था. जिसके खिलाफ पूनम पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
रिपोर्ट : प्रोजेश
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