मुंगेर : प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी को लोकसभा चुनाव 2014 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में
जमानत मिल गई. यह मामला तारापुर थाना में दर्ज कराया गया था.
जन प्रतिनिधि के विशेष न्यायालय सह एसीजेएम -4 अखिलेश पांडेय के न्यायालय ने जमानत दी.
बिना शर्त मिली जमानत
मुंगेर बुधवार को जन प्रतिनिधि के विशेष न्यायालय सह एसीजेएम -4 अखिलेश पांडेय के न्यायालय में तारापुर थाना कांड संख्या 35/2014 में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने आत्मसमर्पण किया . न्यायालय ने उन्हें बिना शर्त जमानत मंजूर किया.
सात लोगों को बनाया गया था नामजद अभियुक्त
बताते चलें कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 7 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में सम्राट चौधरी पूर्व में ही जमानत करा लिये थे. लेकिन, उचित पैरवी के अभाव में उनका जमानत रद्द कर दिया गया था. उन्हें बुधवार को जमानत मिला.
सम्राट चौधरी: जानिए नेता प्रतिपक्ष के वकील ने क्या कहा
इस मामले में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकर प्रसाद सिंह ने सात के विरूद्ध में तारापुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उदय नारायण चौधरी (प्रत्याशी जमुई लोक सभा ) नीता चौधरी ( तारापुर विधायक ), गणेश पासवान ( पूर्व विधायक, सुल्तानगंज ), सम्राट चौधरी ( विधायक परवता ), मधुकर (प्रखंड जदयू अध्यक्ष, तारापुर ), योगिंदर मंडल ( कार्यकर्ता ) एवं लाल बहादुर सिंह ( मकान मलिक ) नामजद अभियुक्त है. जिसमे तारापुर विधायक नीता चौधरी की मौत हो चुकी है. नेता प्रतिपक्ष के वकील मुकुंद कुमार सिंह ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान इस केस में उचित पैरवी नहीं हो पायी थी. जिस कारण कोर्ट ने बंध पत्र रद्द कर दिया. जिसके बाद आज पुनः नेता प्रतिपक्ष के हाजिर होने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
रिपोर्ट: अमृतेश सिन्हा