रांचीः हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला आया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन को कोर्ट से समन जारी होगा। जिसके बाद उन्हें कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
19 फरवरी को दर्ज कराया गया था शिकायत
बता दें कि इस मामले मे रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवब्रत झा ने 19 फरवरी को कोर्ट में शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने ईडी के समन की अवहेलना की बात कही थी।
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उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की सात लगातार समन और नौवें समन पर ईडी कार्यालय हाजिर नहीं हुए थे। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।