रांची : यौन शोषण मामले में जेल में बंद बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत से सुनील तिवारी को जमानत मिली है. अदालत ने दस हजार के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि सुनील तिवारी 6 माह झारखंड से बाहर रहेंगे. वहीं मोबाइल नहीं बदलने का निर्देश दिया गया है
बता दें कि इससे पूर्व सुनील तिवारी की पत्नी लालिमा तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनके दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनील तिवारी की पत्नी ने इस मामले को फर्जी बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी.
रिपोर्ट : प्रोजेश
उग्रवादी जेठा कच्छप को मिली ज़मानत, लेकिन रहना होगा जेल में ही