लालू की लीगल रेल पटरी से उतरी – SC बोला, हाई कोर्ट ही स्टेशन है

नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। इस मामले में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुन्दरेश और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला देते हुए निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। बेंच ने कहा कि निचली अदालत का आरोप तय करना, हाई कोर्ट में लंबित याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा।

निचली अदालत में आरोप तय होते ही हाई कोर्ट में दायर याचिका रद्द हो जाएगी। बता दें इससे पहले 18 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। मामले में लालू यादव के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर लैंड फॉर जॉब मामले में निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। इस मामले में लालू के वकील ने हाई कोर्ट के निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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लालू की याचिका धड़ाम! अब जमीन के बदले नौकरी का हिसाब दिल्ली कोर्ट में :

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत के फैसले पर ही अब हाई कोर्ट का फैसला भी निर्भर करेगा। बता दें कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी में नौकरी दिए जाने के बदले जमीन लेने का आरोप लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य कई सदस्यों पर भी लगा है।

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