सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रखी।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रखी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रखी

रांची, 29 जुलाई, 2024:  सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा। इस फैसले ने सोरेन को उनकी चल रही कानूनी लड़ाई के बीच बहुत जरूरी राहत प्रदान की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी जमानत आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन को विशिष्ट शर्तों के तहत जमानत दी थी। ईडी की याचिका का उद्देश्य इस आदेश को चुनौती देना था, जिसमें तर्क दिया गया था कि जिन शर्तों के तहत जमानत दी गई थी, वे अपर्याप्त थीं।

इन दलीलों के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई और पुष्टि की कि अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया उचित थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को प्रभावी रूप से बरकरार रखा, तथा ईडी की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह सोरेन को राहत प्रदान करता है, क्योंकि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देना जारी रखेंगे।

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झारखंड और उसके बाहर के राजनीतिक परिदृश्य पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए, इस मामले के परिणाम पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

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