रांची: झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी (आरयू) की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, ने इस मामले पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। यह निर्णय शिक्षकों और छात्रों के लिए राहत की खबर लेकर आया है।
ज्ञात हो कि रांची यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का हवाला देते हुए डिग्री कॉलेजों में सत्र 2024-26 से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। इस निर्णय के विरोध में इंटर के शिक्षकों और कर्मचारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरयू को आदेश दिया था कि वह डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन की अनुमति दे।
आरयू के एडवोकेट अजीत सिन्हा ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी और नैक के नियमों के आधार पर यह कदम उठाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट के एडमिशन के लिए पोर्टल खुल गया है और छात्रों को नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। यह कदम शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी राहत का संकेत है।